करिश्मा प्रकाश ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद विशेष अदालत ने उन्हें 7 नवंबर तक के लिए अंतरिम राहत दी थी।

नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मंगलवार को यहां एक अदालत को बताया कि वह बॉलीवुड-ड्रग्स मामले में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की प्रबंधक करिश्मा प्रकाश के खिलाफ 7 नवंबर तक कोई “कठोर कार्रवाई” नहीं करेगी।
एनसीबी द्वारा उसे मामले में तलब किए जाने के बाद गिरफ्तारी के डर से प्रकाश ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है।
विशेष नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्स्टेंस (एनडीपीएस) अधिनियम अदालत के समक्ष अपने जवाब में, केंद्रीय एजेंसी ने प्रकाश की पूर्व-गिरफ्तारी जमानत याचिका का विरोध किया। इसने सुनवाई के दौरान उसकी उपस्थिति की मांग करते हुए एक आवेदन भी दिया।
प्रकाश के वकील अबद पोंडा ने कहा कि वह जांच में सहयोग करने और एनसीबी कार्यालय में मौजूद रहने के लिए तैयार हैं।
अभियोजन पक्ष ने अदालत को आश्वासन दिया कि एनसीबी सुनवाई की अगली तारीख तक उसके खिलाफ कोई “कठोर कार्रवाई” (जैसे गिरफ्तारी) नहीं करेगी।
न्यायाधीश जी बी गुरू ने मामले को 7 नवंबर को सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया।
एनसीबी, जिसने सितंबर में पहले प्रकाश से पूछताछ की थी, ने उसे फिर से “जांच में शामिल होने” के लिए बुलाया है, लेकिन वह नहीं आई ।
सिटी पुलिस ने सोमवार को कहा था कि प्रकाश “नही आई ” थी ।
एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक, पिछले महीने यहां उनके आवास पर तलाशी के दौरान केंद्रीय एजेंसी द्वारा कथित तौर पर 1.7 ग्राम हशीश जब्त करने के बाद प्रकाश को फिर से बुलाया गया था।
जून में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद सामने आए ड्रग पेडलर्स और बॉलीवुड हस्तियों के बीच कथित सांठगांठ की जांच कर रही एनसीबी ने प्रकाश को 28 अक्टूबर को तलब किया था।
एनसीबी ने पहले ही मामले में दीपिका और साथी कलाकार सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के बयान दर्ज कर लिए हैं।
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